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फॉर्म का शुल्क फेल हुआ पर पैसे कट गए: क्या करें
Sarkari Naukri Khabar • अखिल भारतीय
आपने आवेदन शुल्क भरा, पोर्टल ने भुगतान फेल बताया या पेज घूमता रह गया, और खाते से पैसे कट गए। अंतिम तिथि से ठीक पहले के दिनों में हज़ारों उम्मीदवारों के साथ यही होता है, और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके लिए एक तय नियम बना रखा है: किसी व्यापारी को किया गया UPI या ऑनलाइन कार्ड भुगतान फेल हो जाए तो लेन-देन के पाँच दिन के भीतर पैसे वापस आने चाहिए, और हर दिन की देरी पर बैंक आपको ₹100 देगा। यह गाइड वह नियम समझाती है, दोबारा भुगतान करने से पहले क्या जांचें, और अंतिम तिथि पास हो तो अपना आवेदन कैसे बचाएं।
पहले: तुरंत दोबारा भुगतान न करें
मन करता है कि अंतिम तिथि निकलने से पहले दोबारा भुगतान कर दें। दस मिनट रुकें और पहले जांचें। जो भुगतान आपकी स्क्रीन पर फेल दिखा, वह अक्सर भर्ती संस्था की ओर सफल हो चुका होता है, बस पुष्टि वापस आते समय रास्ते में खो गई होती है।
यदि आप दोबारा भुगतान करें और दोनों सफल हो जाएं, तो आपने दो बार शुल्क दे दिया। कई अधिसूचनाओं में लिखा होता है कि शुल्क वापस नहीं होगा, इसलिए यह न मानें कि दूसरा भुगतान लौट आएगा। दोबारा भुगतान से पहले अपनी अधिसूचना का शुल्क वाला भाग पढ़ें।
जांचें कि शुल्क सच में मिला या नहीं
आवेदन पोर्टल पर दोबारा लॉग इन करें और अपने फॉर्म की स्थिति देखें। कई पोर्टल शुल्क को भुगतान हुआ, लंबित या फेल दिखाते हैं, और कुछ में भुगतान दोबारा सत्यापित करने का बटन होता है। यदि फॉर्म में शुल्क प्राप्त दिख रहा है, तो काम हो गया: आवेदन पूरा है और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं।
कुछ भी करने से पहले अपने बैंक या UPI ऐप से लेन-देन का विवरण लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
- UTR या लेन-देन संदर्भ संख्या
- भुगतान की तारीख और समय
- राशि, और भुगतान किसके नाम गया
- पोर्टल पर आपकी आवेदन या पंजीकरण संख्या
RBI का वह नियम जो आपकी रक्षा करता है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेल हुए भुगतानों की समय सीमा अपने परिपत्र DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019-20, दिनांक 20 सितंबर 2019 में तय की है, जो 15 अक्टूबर 2019 से लागू है। उस परिपत्र के अनुसार भर्ती पोर्टल एक व्यापारी (मर्चेंट) है, इसलिए आपके शुल्क पर व्यापारी को किए गए भुगतान वाले नियम लागू होते हैं।
दिन T आपके लेन-देन की कैलेंडर तारीख है। पाँच दिन की गिनती उसी तारीख से शुरू होती है, शिकायत करने के दिन से नहीं।
- व्यापारी को UPI भुगतान, खाते से पैसे कटे पर व्यापारी को पुष्टि नहीं मिली: T + 5 दिन के भीतर अपने आप वापसी, और उसके बाद हर दिन की देरी पर ₹100।
- ऑनलाइन कार्ड भुगतान (कार्ड मौजूद नहीं), खाते से पैसे कटे पर व्यापारी को पुष्टि नहीं मिली: यही नियम, T + 5 दिन के भीतर वापसी, और उसके बाद हर दिन की देरी पर ₹100।
₹100 के लिए मांगना नहीं पड़ता
उसी परिपत्र में लिखा है कि जहां मुआवज़ा बनता है, वहां बैंक को बिना शिकायत का इंतज़ार किए स्वयं उसे आपके खाते में जमा करना होगा। यदि पैसे देर से लौटे और मुआवज़ा नहीं आया, तो यह बात अपने बैंक से उठाने लायक है।
यदि आपका बैंक इन सीमाओं में फेल भुगतान का निपटारा नहीं करता, तो परिपत्र ग्राहकों को रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में शिकायत करने को कहता है।
नेट बैंकिंग इस तालिका में नहीं है
RBI की तालिका में ATM, कार्ड, IMPS, UPI, आधार आधारित भुगतान, NACH और प्रीपेड वॉलेट हैं। नेट बैंकिंग उसमें नहीं है। यदि आपने नेट बैंकिंग से भुगतान किया और पैसे अटक गए, तो पाँच दिन वाली बात पर भरोसा न करें। सीधे अपने बैंक से पूछें कि वापसी में कितना समय लगेगा।
जब अंतिम तिथि पास हो
वापसी की समय सीमा आपके पैसे की रक्षा करती है, आपके आवेदन की नहीं। पाँच दिन कई अंतिम तिथियों से पहले बचे समय से ज़्यादा हैं। यदि अंतिम तिथि पास है और पोर्टल अब भी शुल्क को अदा न हुआ दिखा रहा है, तो आवेदन ही खतरे में है।
उसी दिन भर्ती संस्था की हेल्पडेस्क से, अधिसूचना में छपे ईमेल या फोन नंबर पर, संपर्क करें और उन्हें UTR संख्या, राशि, तारीख और समय, और अपनी पंजीकरण संख्या दें। कुछ संस्थाएं इसी कारण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि फॉर्म की अंतिम तिथि से कुछ बाद रखती हैं: अधिसूचना में शुल्क भुगतान की अलग अंतिम तिथि देखें।
यदि आप दोबारा भुगतान करने का तय करें
दोबारा भुगतान तभी करें जब पोर्टल पहले भुगतान को साफ़ तौर पर फेल दिखाए, और हो सके तो दूसरा तरीका अपनाएं: यदि UPI फेल हुआ, तो डेबिट कार्ड आज़माएं। दोनों प्रयासों का रिकॉर्ड रखें। यदि बाद में दोनों सफल निकलें, तो दोनों UTR संख्या के साथ भर्ती संस्था को लिखें और दोहरे भुगतान के बारे में पूछें, और याद रखें कि परिणाम अधिसूचना के रिफंड नियम से ही तय होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फेल हुआ UPI शुल्क भुगतान कितने दिन में वापस आता है?
व्यापारी को किए गए ऐसे UPI भुगतान में, जहां पैसे कटे पर व्यापारी को पुष्टि नहीं मिली, RBI T + 5 दिन के भीतर वापसी अनिवार्य करता है, जहां T लेन-देन की तारीख है। उसके बाद हर दिन की देरी पर बैंक ₹100 देगा।
क्या ₹100 का मुआवज़ा पाने के लिए शिकायत करनी होगी?
नहीं। RBI परिपत्र के अनुसार बैंक को बिना शिकायत का इंतज़ार किए स्वयं मुआवज़ा आपके खाते में जमा करना होगा।
मैंने नेट बैंकिंग से भुगतान किया। क्या पाँच दिन वाला नियम लागू होगा?
RBI की तालिका में नेट बैंकिंग नहीं है। अपने बैंक से पूछें कि वापसी में कितना समय लगेगा, और पाँच दिन वाली बात पर भरोसा न करें।
मेरा भुगतान फेल हो गया और अंतिम तिथि कल है। क्या करूं?
पहले पोर्टल जांचें: हो सकता है शुल्क पहुंच गया हो। यदि अब भी अदा न हुआ दिखे, तो उसी दिन UTR संख्या, राशि, तारीख और समय, और पंजीकरण संख्या के साथ भर्ती संस्था की हेल्पडेस्क से संपर्क करें, और अधिसूचना में शुल्क की अलग अंतिम तिथि देखें।
दो बार भुगतान हो गया तो क्या एक वापस मिलेगा?
ऐसा न मानें। कई अधिसूचनाओं में लिखा होता है कि शुल्क वापस नहीं होगा। अधिसूचना का शुल्क वाला भाग पढ़ें, और यदि दोनों भुगतान सफल हों तो दोनों UTR संख्या के साथ भर्ती संस्था को लिखें।
बैंक पैसे न लौटाए तो शिकायत कहां करें?
RBI परिपत्र कहता है कि जिन ग्राहकों के फेल लेन-देन का निपटारा तय सीमा में न हो, वे रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में शिकायत करें।
ℹ️ सरकारी नियम, शुल्क और समय-सीमा बदल सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक पोर्टल या अपने प्रखंड कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।
अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026