बिहार के बाहर के उम्मीदवार और BPSC TRE 4.0: मूल निवास, आरक्षण और 40% नियम
Sarkari Naukri Khabar • बिहार
BPSC TRE 4.0 के लिए भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके कई लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए हैं। यह गाइड विज्ञापन 14/2026 के आधार पर बताती है कि 40 प्रतिशत पद बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों को कैसे मिलते हैं, आरक्षण और महिला आरक्षण किसे मिलता है, हर समूह के न्यूनतम अर्हतांक क्या हैं, और आरक्षित कोटि का दावा करने के लिए बिहार के उम्मीदवारों को कौन-से प्रमाण पत्र चाहिए।
भारत का कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है
विज्ञापन 14/2026 सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन मांगता है, इसलिए उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी भी राज्य का उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। फ़र्क इसमें है कि वे किन पदों के लिए और किन अंकों पर मुकाबला करते हैं।
40 प्रतिशत का नियम
शिक्षा विभाग की अधिसूचना 2128, दिनांक 5 अगस्त 2025 के तहत कुल रिक्त पदों का 40 प्रतिशत उन उम्मीदवारों से भरा जाएगा जिन्होंने बिहार राज्य के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास किया है। अविभाजित बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों को इस उद्देश्य के लिए बिहार से पास माना जाएगा।
यदि उन 40 प्रतिशत पदों के लिए योग्य उम्मीदवार पर्याप्त न हों, तो बचे पद शेष 60 प्रतिशत के योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।
आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए
विज्ञापन साफ़ कहता है: आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को मिलेगा। दूसरे राज्य का उम्मीदवार अनारक्षित के रूप में आवेदन करता है, चाहे अपने राज्य में उसकी कोटि कुछ भी हो। यह इन सब पर लागू है:
- SC, ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्गों की महिलाओं का जातिगत आरक्षण
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, जो बिहार अधिनियम 15/2003 के तहत राज्य के मूल निवासियों के लिए है
- महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण, जो केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलता है, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को भी
- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए
- ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण, जिसके लिए बिहार का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहिए
मुख्य परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक
विचार में आने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम अर्हतांक लाने होंगे: सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34 प्रतिशत, और SC, ST, महिला व दिव्यांग उम्मीदवार 32 प्रतिशत।
महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 32 प्रतिशत का अर्हतांक, महिला और दिव्यांग आरक्षण के साथ, केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। दूसरे राज्य की महिला को सामान्य वर्ग के अंक लाने होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के पास अंकों पर भी यही लागू है: राज्य के बाहर के सभी पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य वर्ग का न्यूनतम अंक है।
आरक्षित कोटि के लिए बिहार के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र
आरक्षण का दावा ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में करना होगा। वहां दावा न करने पर लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते समय सक्षम प्राधिकार का प्रमाण पत्र आपके पास होना भी ज़रूरी है।
- SC और ST: बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग: बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा जारी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र
- विवाहित महिलाएं: जाति, स्थायी निवास और क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम और पिता के स्थायी पते से जारी होने चाहिए, पति के नाम से नहीं
- EWS: अधिसूचना 2622, दिनांक 26 फरवरी 2019 के अनुसूची-I के प्रारूप में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य है
विवाहित महिला का EWS प्रमाण पत्र
पति के साथ रहने वाली विवाहित महिला का EWS आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के स्थायी निवास से जारी होगा। साथ में उसे पिता के स्थायी निवास के आधार पर जारी आवास प्रमाण पत्र भी देना होगा, ताकि स्पष्ट हो कि वह बिहार की मूल निवासी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं उत्तर प्रदेश से हूं। क्या BPSC TRE 4.0 के लिए आवेदन कर सकता हूं?
हां। विज्ञापन सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन मांगता है। आप अनारक्षित के रूप में आवेदन करेंगे, और 40 प्रतिशत पद बिहार के संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों को मिलेंगे।
मैं अपने राज्य में OBC हूं। क्या TRE 4.0 में आरक्षण मिलेगा?
नहीं। TRE 4.0 में आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए है। आप अनारक्षित के रूप में आवेदन करेंगे।
मैंने झारखंड अलग होने से पहले वहां से मैट्रिक पास किया। क्या यह 40 प्रतिशत में गिना जाएगा?
हां। विज्ञापन अविभाजित बिहार से पास मैट्रिक या इंटरमीडिएट को 40 प्रतिशत नियम के लिए बिहार से पास मानता है।
क्या दूसरे राज्यों की महिलाओं को 32 प्रतिशत अर्हतांक मिलेगा?
नहीं। महिलाओं के लिए 32 प्रतिशत अर्हतांक और महिला आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलते हैं।
मैं विवाहित महिला हूं। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम से होना चाहिए?
पिता के नाम और पिता के स्थायी पते से, पति के नाम से नहीं।
ℹ️ सरकारी नियम, शुल्क और समय-सीमा बदल सकते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आधिकारिक पोर्टल या अपने प्रखंड कार्यालय से वर्तमान स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें।
अंतिम अपडेट: 24 सितंबर 2026